कांगड़ा में केवल तीन स्थानों पर बिकेंगे ग्रीन पटाखे, रात 8 से 10 बजे तक ही चलाने की अनुमति
दीपावली पर्व को देखते हुए एसडीएम कांगड़ा डॉ. अंजलि गर्ग ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर नए आदेश जारी किए हैं।
सुमन महाशा। कांगड़ा
दीपावली पर्व को देखते हुए एसडीएम कांगड़ा डॉ. अंजलि गर्ग ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार कांगड़ा उपमंडल में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। पटाखों की बिक्री के लिए तीन स्थान निर्धारित किए गए हैं।
इनमें नगर परिषद कांगड़ा का मैदान, ग्राम पंचायत गगल में नए पंचायत भवन के समीप हर-हर महादेव मैदान और ग्राम पंचायत मटौर में बाबा जति दास गुरुद्वारा साहिब मेला मैदान शामिल हैं। इन स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखे बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पटाखों की बिक्री का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। वहीं, दीपावली की रात केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
पटाखे बेचने के लिए एसडीएम कार्यालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। नगर परिषद मैदान में स्टॉल लगाने के इच्छुक विक्रेताओं को 4 नवंबर 2026 तक आवेदन करना होगा।
इसके अलावा बाजारों, साइलेंस जोन और ऐतिहासिक धरोहर भवनों के आसपास पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पटाखों से निकलने वाले कचरे का उचित निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाएगा।
एसडीएम डॉ. अंजलि गर्ग ने बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 1 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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