"सरकार ने खत्म की 'नो डिटेंशन पॉलिसी', अब कक्षा 5 और 8 में फेल हो सकते हैं छात्र"
भारत सरकार ने "नो डिटेंशन पॉलिसी" (No Detention Policy) को खत्म कर दिया था, जो 2009 में लागू की गई राइट टू एजुकेशन एक्ट (RTE Act) का हिस्सा थी।

ब्यूरो। रोजाना हिमाचल
भारत सरकार ने "नो डिटेंशन पॉलिसी" (No Detention Policy) को खत्म कर दिया था, जो 2009 में लागू की गई राइट टू एजुकेशन एक्ट (RTE Act) का हिस्सा थी। इस पॉलिसी के तहत, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को फेल नहीं किया जाता था और उन्हें बिना परीक्षा परिणाम के अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था।
सरकार ने नो डिटेन्शन पॉलिसी को खत्म कर
"आरटीई संशोधन अधिनियम" के तहत, सरकार ने राज्य सरकारों को कक्षा 5 और कक्षा 8 में परीक्षा आयोजित करने और छात्रों को फेल करने का अधिकार दिया।
यदि कोई छात्र फेल होता है, तो उसे सुधार का मौका दिया जाएगा और फिर से परीक्षा देनी होगी।
अगर छात्र दूसरी बार भी फेल होता है, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा।
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