नए क़ानून बीएनएस के तहत दो मामले दर्ज
हिमाचल प्रदेश के मंडी और शिमला में नए आपराधिक कानून बीएनएस के तहत मामले दर्ज हुए, मंडी में मारपीट और शिमला में अवैध लकड़ी तस्करी का केस।

ब्यूरो। रोज़ाना हिमाचल
रात 1:45 बजे मामला दर्ज; ढली में अवैध लकड़ी तस्करी का दूसरा केस
हिमाचल प्रदेश के मंडी के धनोटू थाने में आज नए आपराधिक कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। यह मामला मारपीट का है और रात करीब 1:45 बजे ये मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने नए क़ानून बीएनएस की धारा 126 (2), 115 (2), 351 (2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। बीएनएस के तहत दूसरा मामला शिमला के ढली थाने में दर्ज किया गया।
धनोटू पुलिस के अनुसार स्थानीय निवासी राकेश कुमार और संजय कुमार के बीच जमीनी तौर पर झगड़ा हो गया। राकेश कुमार ने संजय कुमार की उसी की जमीन पर काम करने से रोका और कहा कि ऐसा करने से खड्ड का पानी उसके घर में आ जाएगा। इससे उसके घर को खतरा पैदा हो जाएगा। इस पर संजय कुमार और राकेश में हाथापाई हो गई।
राकेश कुमार रात करीब 1:15 पे शिकायत लेकर धनोटू थाने पहुंचा। पुलिस ने रात को ही उसका मेडिकल करवाया और करीब 1:45 बजे नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की।पुलिस अब राकेश कुमार का एक्स-रे करवा रही है।
नए कानून के तहत शिमला के ढली में दूसरा मामला
यह मामला शिमला के ढली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। SHO ढली त्रिलोचन नेगी ने बताया कि ढली पुलिस ने सुबह करीब पौने सात बजे अवैध रूप से लकड़ी ले जा रही गाड़ी को पकड़ा और ढली थाना में BNS के तहत 303(2) में केस रजिस्टर कर दिया है।
अंग्रेजो के जमाने के ये कानून खत्म
अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इन्हें IPC (1860), CrPC (1973) और एविडेंस एक्ट (1872) की जगह लाया गया है।
हिमाचल पुलिस बता रही है कि इस क़ानून को लेकर सभी अधिकारियों व पुलिस जवानों को पहले ही ट्रेनिंग दे दी गई है। पुलिस महकमा नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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