केजरीवाल को झटका: जस्टिस शर्मा नहीं हटेंगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका खारिज की। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा—फैसले दबाव में नहीं होते, सुनवाई जारी रहेगी।

Apr 20, 2026 - 21:43
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केजरीवाल को झटका: जस्टिस शर्मा नहीं हटेंगी

रोजाना हिमाचल ब्यूरो। नई दिल्ली 
आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी रिक्यूजल याचिका खारिज कर दी है। अब मामले की सुनवाई Justice Swarn Kanta Sharma ही करेंगी। अदालत ने साफ कहा कि न्यायिक फैसले किसी भी दबाव में नहीं लिए जाते।

अदालत की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी पक्षकार को यह अधिकार नहीं है कि वह जज की क्षमता या निष्पक्षता पर बिना ठोस आधार सवाल उठाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जज के फैसले को ऊपरी अदालत बदल सकती है, लेकिन उसकी योग्यता पर टिप्पणी करना प्रतिवादी का अधिकार नहीं है।

‘दबाव में नहीं होते फैसले’

जस्टिस शर्मा ने अपने 34 वर्षों के न्यायिक अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि क्या अब जजों को भी पक्षकारों के बनाए मानकों पर खुद को साबित करना होगा? उन्होंने दो टूक कहा, “निर्णय दबाव में नहीं लिए जाते।” अदालत ने यह भी जोड़ा कि न्यायालय को धारणाओं का मंच नहीं बनाया जा सकता।

‘कैच-22’ रणनीति पर सवाल

कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को ‘कैच-22’ रणनीति बताया। अदालत के अनुसार, यदि जज खुद को अलग करतीं तो आरोप सही माने जाते और यदि नहीं करतीं तो भी फैसले पर सवाल उठते। ऐसे प्रयास न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

केजरीवाल की दलील

केजरीवाल ने अपने हलफनामे में दावा किया था कि जज के परिवार के सदस्य सरकारी पैनल से जुड़े हैं, जिससे हितों के टकराव (conflict of interest) की स्थिति बनती है। उन्होंने आरटीआई दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि यह तथ्य बाद में उनके संज्ञान में आए।

CBI और केंद्र का पक्ष

सीबीआई और सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने इस दलील का विरोध किया। उनका कहना था कि यदि इस आधार पर जज हटाए जाएंगे तो देशभर में कई मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है और न्यायिक व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ेगा।

आगे क्या होगा?

अदालत ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 और 30 अप्रैल को होगी। फिलहाल मुख्य मामला (main matter) कोर्ट में चल रहा है और इस पर विस्तृत बहस जारी रहेगी।

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