मणिमहेश यात्रा : बिना परमिट नहीं लगेंगी दुकानें
मणिमहेश यात्रा में हड़सर से डल झील तक दुकान लगाने के लिए परमिट अनिवार्य। एनजीटी नियम लागू, अवैध दुकानें हटेंगी, मार्ग मरम्मत तेज।
रोजाना हिमाचल ब्यूरो। भरमौर (चंबा)
हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध आस्था स्थल मणिमहेश यात्रा को लेकर प्रशासन ने सख्त नियम लागू करने शुरू कर दिए हैं। अब हड़सर से डल झील तक के मार्ग पर दुकानें लगाने के लिए डीएफओ कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कोई भी दुकानदार दुकान स्थापित नहीं कर सकेगा।
एडीएम भरमौर विकास शर्मा ने मंगलवार को हड़सर गांव में आयोजित बैठक के दौरान यह जानकारी दी। इस बैठक में हड़सर के पुजारियों, स्थानीय दुकानदारों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। एडीएम ने बताया कि डीएफओ कार्यालय द्वारा दुकानदारों से स्वच्छता शुल्क भी लिया जाएगा, ताकि यात्रा मार्ग पर साफ-सफाई बनाए रखी जा सके।
उन्होंने स्पष्ट किया कि हड़सर से डल झील तक दुकानें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार ही लगाई जाएंगी। इसके अलावा डल झील के आसपास अवैध रूप से संचालित दुकानों को हटाने की भी कार्रवाई की जाएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
एडीएम ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष भारी बारिश के कारण हड़सर से डल झील तक का मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि मरम्मत कार्य को तेजी से पूरा किया जाए। साथ ही भरमौर से हड़सर तक भू-स्खलन से प्रभावित सड़कों को भी जल्द दुरुस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त दुनाली और धनछो क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण का कार्य भी लोक निर्माण और वन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। बैठक के दौरान पुजारियों और स्थानीय लोगों से यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई और उनके समाधान के लिए सुझाव भी लिए गए।
प्रशासन का कहना है कि इन सभी व्यवस्थाओं को आगामी मणिमहेश यात्रा में लागू कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
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