LPG रिफिल नियम तय : घबराहट में खरीदारी न करें

कांगड़ा में एलपीजी रिफिल अब तय अंतराल पर मिलेगी। उपायुक्त ने लोगों से घबराहट में खरीदारी न करने और केवल बुकिंग के आधार पर सिलेंडर लेने की अपील की है।

Mar 16, 2026 - 11:54
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LPG रिफिल नियम तय : घबराहट में खरीदारी न करें

रोजाना हिमाचल ब्यूरो, धर्मशाला।
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि भारत सरकार की नीति के अनुसार वर्तमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की रिफिल जारी करने की अवधि निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 25 दिनों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिनों के अंतराल के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर जारी किए जाएंगे। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि इस स्थिति को देखते हुए घबराहट या अनावश्यक खरीदारी न करें। गैस एजेंसियों के गोदामों पर भीड़ लगाने या अनावश्यक रूप से वहां जाने से बचें। सभी एलपीजी रिफिल केवल पूर्व बुकिंग के आधार पर जारी किए जाएंगे।
एलपीजी वितरण में पारदर्शिता के लिए एजेंसियां जारी करेंगी रूट चार्ट
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपनी गैस रिफिल की बुकिंग निर्धारित माध्यमों (ऑनलाइन, मोबाइल ऐप, फोन कॉल आदि) के माध्यम से करें और अपनी बारी का इंतजार करें। जिला प्रशासन तथा गैस एजेंसियां आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। 
कालाबाजारी या जमाखोरी करने पर होगी कार्रवाई : उपायुक्त 
उपायुक्त ने कहा कि गैस वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सभी गैस एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अगले दो दिनों का 'रूट चार्ट' अनिवार्य रूप से सोशल मीडिया, स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुपों या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करें। इससे उपभोक्ताओं को पहले से पता रहेगा कि उनके क्षेत्र में गैस की गाड़ी कब आने वाली है। उन्होंने कहा कि  खाद्य आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय-समय पर गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण जारी रखें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी एजेंसी कालाबाजारी या जमाखोरी में संलिप्त पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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