नादौन में ई-श्रम योजना जागरूकता, ₹3000 पेंशन का लाभ
नादौन में ई-श्रम योगी मानधन योजना पर जागरूकता कार्यक्रम, 60 वर्ष के बाद ₹3000 मासिक पेंशन और असंगठित श्रमिकों को लाभ की जानकारी दी गई।
नादौन । नगर परिषद् नादौन में प्रधानमंत्री ई-श्रम योगी मानधन योजना के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। जानकारी देते हुए नगर परिषद् कार्यकारी अधिकारी रमन कुमार ने बताया कि नादौन में प्रधानमंत्री ई-श्रम योगी मानधन योजना स्कीम के बारे में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा सफाई कर्मचारियों प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है, जो 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 की मासिक पेंशन की गारंटी देती है। 18-40 वर्ष के श्रमिक, जिनकी आय 15,000 प्रति माह माह से कम है, इसमें शामिल हो सकते हैं और उम्र के अनुसार 55-200 रु का योगदान करते हैं, जिसमें सरकार भी बराबर का योगदान देती है।
उन्होंने बताया कि न्यूनतम पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 प्रति माह। पारिवारिक पेंशन यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पति या पत्नी पेंशन का 50 प्रतिशत रु 1,500 प्रति माह प्राप्त करने के हकदार होते हैं। रमन कुमार ने बताया कि योजना के लिए मुख्य दस्तावेज और पात्रताः आधार कार्ड: पहचान के प्रमाण के रूप में बैंक खाता पासबुक, जन-धन खाता आईएफएससी कोड के साथ।
सक्रिय मोबाइल नंबर पंजीकरण के लिए तथा आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, मासिक आय 15,000 या उससे कम होनी चाहिए, असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना अनिवार्य है जैसे घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना अनिवार्य है जैसे कामगार, रेहड़ी-पटरी, वाले, रिक्शाचालक, निर्माणश्रमिक, आदि। यदि यह शर्तें पूर्ण होती हैं तो योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
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