ट्रंप का बड़ा झटका: ग्लोबल टैरिफ 15% तक बढ़ाया
डोनाल्ड ट्रंप ने US सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% किया। जानें क्या है सेक्शन 122 और इसका असर।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ऐलान किया कि वे सभी देशों से आने वाले सामान पर टेम्पररी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करेंगे. उन्होंने यह ऐलान US सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाने के कुछ ही घंटों बाद किया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गुस्साए ट्रंप ने शुक्रवार को सभी इंपोर्ट पर मौजूदा ड्यूटी के अलावा तुरंत 10% टैरिफ लगाने का ऑर्डर दे दिया था।
ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 122 राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए 15% तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, ‘मैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, इसे तुरंत लागू करूंगा, उन देशों पर 10% वर्ल्डवाइड टैरिफ बढ़ाऊंगा, जिनमें से कई देश दशकों से बिना किसी बदले के (जब तक मैं नहीं आया!) US को ‘लूट’ रहे हैं. इसे पूरी तरह से मंजूर और कानूनी तौर पर टेस्ट किए गए 15% लेवल तक बढ़ा दूंगा.’ बदले हुए रेट का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह कानून के तहत 15% टैरिफ लागू करेंगे. ट्रंप ने कहा कि 150 दिन के समय में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन नए और ‘कानूनी तौर पर मंजूर’ टैरिफ जारी करने पर काम करेगा।
क्या है अमेरिका का सेक्शन 122
1974 के ट्रेड एक्ट का सेक्शन 122, राष्ट्रपति को ज्यादा से ज्यादा 150 दिनों के लिए 15 परसेंट तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है. इस कानून के हिसाब से जब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए तो ये टैरिफ लगाया जा सकता है. दूसरे ट्रेड कानूनों के उलट, सेक्शन 122 में टैरिफ लागू होने से पहले लंबी जांच की जरूरत नहीं होती. इसे तुरंत लागू किया जा सकता है. लेकिन, इसकी कुछ सीमा है. । सेक्शन 122 के तहत कोई भी टैरिफ 15 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता और 150 दिनों से ज्यादा नहीं चल सकता, जब तक संसद की ओर से एक्सटेंशन को मंजूरी ना मिले।
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