शराब पर QR कोड अनिवार्य, अब ओवरचार्जिंग खत्म
हिमाचल में नई आबकारी नीति के तहत शराब की हर बोतल पर QR कोड अनिवार्य। स्कैन करते ही कीमत व पूरी जानकारी मिलेगी, ओवरचार्जिंग पर लगेगा रोक।
रोजाना हिमाचल ब्यूरो। शिमला
हिमाचल प्रदेश में नई आबकारी व्यवस्था के तहत क्यूआर कोड प्रणाली लागू कर दी गई है । 31 मार्च के बाद भरी और पैक की गईं हर शराब की बोतल पर यह कोड अनिवार्य हो गया है। बिना क्यूआर कोड वाली नई बोतलों की बिक्री नहीं होगी जबकि केवल पुराना स्टॉक ही बिना क्यूआर कोड के बेचा जाएगा।
क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही उपभोक्ता को अधिकतम विक्रय मूल्य, निर्माण तिथि, बैच नंबर, निर्माता का नाम, वैधता अवधि और लाइसेंस से जुड़ी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। इससे खरीदार किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर तुरंत शिकायत दर्ज कर सकेगा। इससे उपभोक्ताओं को ठगी से राहत मिलेगी। विभागीय टीमें भी निरीक्षण के दौरान मौके पर स्कैनिंग कर मूल्य और स्टॉक की जांच करेंगी जिससे कार्रवाई अधिक सटीक होगी। इस प्रणाली से हर बोतल का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। अवैध या नकली शराब की पहचान करना आसान होगा और संदिग्ध बैच पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी।
राज्य कर एवं आबकारी मुख्यालय के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राजीव डोगरा ने बताया कि 31 मार्च के बाद तैयार होने वाले सभी नए स्टॉक पर यह नियम सख्ती से लागू रहेगा। पुराने स्टॉक को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा ताकि बाजार में व्यवधान न आए।
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