MS Dhoni को देने होंगे 10 लाख , हाईकोर्ट का आदेश, जानें पूरा मामला

एमएस धोनी को मद्रास हाईकोर्ट ने मानहानि केस में 10 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया। यह रकम सीडी ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद खर्च के लिए 12 मार्च 2026 तक देनी होगी।

Feb 12, 2026 - 19:34
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MS Dhoni को देने होंगे 10 लाख , हाईकोर्ट का आदेश, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली।

आईपीएल 2026 का आगाज 26 मार्च से होने की उम्मीद है. आईपीएल 2026 से पहले एमएस धोनी अपनी तैयारियों में भी जुट गए हैं. धोनी हाल ही में बैटिंग करते हुए भी नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. अब आईपीएल के आगामी सीजन से पहले एमएस धोनी को अपनी जेब से 10 लाख रुपये खर्च करने होंगे धोनी को मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।

एमएस धोनी को 10 लाख देने का मिला आदेश
एमएस धोनी को मद्रास हाईकोर्ट ने मानहानि केस में 10 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ये आदेश राशि सीडी कंटेंट के ट्रांसक्रिप्शन और अनुवाद खर्च के लिए दिया है और इसे 12 मार्च 2026 तक जमा करना होगा. बता दें कि धोनी ने रिटायर्ड IPS अधिकारी जी. संपत कुमार के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मानहानि मुकदमा दायर किया था. संपत ने साल 2013 में सट्टेबाजी से जुड़े एक मामले में एमएस धोनी को जोड़ा था. अब इस मामले पर जस्टिस आर.एन. मंजुला ने 11 फरवरी को इस मुकदमे पर अंतरिम आदेश देते हुए धोनी को 10 लाख रुपये देने का आदेश दिया था. कोर्ट ने माही को पैसा जमा करने की आखिरी तारीख 12 मार्च 2026 दी है

कोर्ट के इंटरप्रेटर ने सीडी के कंटेंट को ट्रांसक्राइब करने और अनुवाद करने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन यह काम बहुत बड़ा और समय लेने वाला है. इसका पूरा खर्च एमएस धोनी को ही देना होगा. जज ने अपने आदेश में कहा है कि ये प्रोसेस काफी लंबा है. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का कुल खर्च 10 लाख रुपये कोर्ट ने तय किया है, जो एमएस धोनी को अपनी जेब से देने होंगेएमएस धोनी आईपीएल 2026 में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. फैंस मैदान पर माही को बल्लेबाजी करने के लिए देखना चाहते हैं.

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