योजना में बड़ा बदलाव, 2 लाख से ज्यादा आय वालों को नहीं मिलेंगे 1500
हिमाचल की प्यारी बहना योजना में बड़ा बदलाव, अब 2 लाख से अधिक आय वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ। नए नियमों के तहत दोबारा आवेदन जरूरी।
रोजाना हिमाचल ब्यूरो । शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में संशोधन करते हुए नई आय सीमा तय कर दी है। अब दो लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाली महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह का लाभ नहीं मिलेगा। पहले इस योजना में आय की कोई शर्त नहीं थी, लेकिन बढ़ते आवेदनों और वित्तीय बोझ को देखते हुए सरकार ने पात्रता नियम सख्त कर दिए हैं।
सभी को करना होगा दोबारा आवेदन, नई शर्तें लागू
योजना में बदलाव के बाद अब महिलाओं को नए सिरे से आवेदन करना होगा, क्योंकि पुराने आवेदन मान्य नहीं होंगे। 18 से 59 वर्ष की आयु और हिमाचल की स्थायी निवासी महिलाएं ही पात्र होंगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक सुमित खिमटा के अनुसार नए फॉर्म में आय प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। सरकारी कर्मचारी, पेंशनर व अन्य कई श्रेणियों की महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी।
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