कांगड़ा में चिकन से लेकर चाय-परांठा तक के रेट तय
कांगड़ा प्रशासन ने खाने-पीने की वस्तुओं के रेट तय किए। अब चपाती, दाल, थाली से लेकर नॉन-वेज तक तय कीमतों पर ही मिलेगा, ज्यादा वसूली पर कार्रवाई होगी।
रोजाना हिमाचल ब्यूरो। कांगड़ा
कांगड़ा में आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने खाद्य वस्तुओं की अधिकतम खुदरा दरें तय कर दी हैं। जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब दुकानदार तय कीमतों से अधिक वसूली नहीं कर सकेंगे।
यह आदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना के तहत तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यटन विभाग से पंजीकृत होटलों को छोड़कर अन्य ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों में इन दरों का पालन अनिवार्य होगा।
जारी सूची के अनुसार तंदूरी चपाती 8 रुपये, तवा चपाती 6 रुपये, अचार सहित स्टफ्ड परांठा 22 रुपये और साधारण परांठा 17 रुपये तय किया गया है। वहीं, दो पूरी भटूरा चना-दही सहित 55 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित हैं।
इसके अलावा पूर्ण भोजन (चावल-चपाती, दाल, सब्जी, कढ़ी) 90 रुपये, चावल प्लेट 55 रुपये, साधारण दाल 45 रुपये और दाल फ्राई 65 रुपये तय की गई है। वेजिटेबल स्पेशल 75 रुपये तथा पालक-मटर पनीर 90 से 100 रुपये प्रति प्लेट मिलेगा।
नॉन-वेज आइटम्स की बात करें तो मांस (5 पीस) की प्लेट 132 रुपये और चिकन करी 88 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित की गई है। वहीं चाय का रेट 15 रुपये तय किया गया है। बकरे का मीट 550 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है।
प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित दरों से अधिक वसूली या किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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