वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़ा : 2 क्लर्क और चार एजेंट गिरफ्तार

सोलन RLA फर्जीवाड़ा मामले में 2 क्लर्क और 4 एजेंट गिरफ्तार। फर्जी आईडी से वाहन रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी, SIT जांच तेज।

Apr 4, 2026 - 21:54
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वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़ा : 2 क्लर्क और चार एजेंट गिरफ्तार

रोजाना हिमाचल ब्यूरो। सोलन
हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित क्षेत्रीय परिवहन एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (RLA) में हुए बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो क्लर्क और चार एजेंट शामिल हैं।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी यूजर आईडी बनाकर वाहन पंजीकरण और स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी की। बिना मोटर वाहन निरीक्षक के निरीक्षण के ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।

इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बिलासपुर का क्लर्क गौरव भारद्वाज बताया जा रहा है। उसने कथित तौर पर RLA सोलन के एडमिन क्रेडेंशियल्स हासिल कर फर्जी आईडी तैयार कीं और एजेंटों का नेटवर्क खड़ा किया। ये एजेंट वाहन मालिकों से पैसे लेकर दस्तावेजों में हेराफेरी करते थे।

जांच में यह भी सामने आया कि वाहनों का वजन बढ़ाना, ऑनर सीरियल नंबर बदलना, बैंक का नाम हटाना और बिना वैधानिक प्रक्रिया के रजिस्ट्रेशन करना जैसे गंभीर अपराध किए गए। तकनीकी साक्ष्यों जैसे IP लॉग्स, OTP रिकॉर्ड्स और कॉल डिटेल के आधार पर इस नेटवर्क का खुलासा हुआ।

पुलिस ने 3 अप्रैल को सोलन, बिलासपुर, ऊना, मंडी और कांगड़ा के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

यह मामला 26 जनवरी 2026 को RLA अधिकारी डॉ. पूनम बंसल की शिकायत के बाद सामने आया था। फिलहाल पुलिस ने SIT का गठन कर जांच तेज कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

ये  आरोपी किए गिरफ्तार
पुलिस ने 6 आरोपियों जितेंद्र ठाकुर निवासी गांव व डाकघर चंडी कसौली जिला सोलन, अनिल कुमार निवासी गांव मुकराना, डाकघर, तहसील व थाना झंडूता, जिला बिलासपुर, राज कुमार निवासी गांव व डाकघर ढठवाड़ा, तहसील, थाना व जिला ऊना, जितेंद्र कुमार निवासी गांव तुनाई, डाकघर टाउनशिप, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी, नरेश कुमार निवासी गांव बोह, डाकघर दयोथ, तहसील सदर, जिला बिलासपुर व विकास सिंह उर्फ शालू निवासी गांव करोह, डाकघर मंधोली, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता 318(4) 338, 336(3), 340(2), 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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