बिहार में महिलाओं को 35% नौकरी आरक्षण, नया इतिहास लिखा
बिहार विधानसभा में महिलाओं को 35% नौकरी आरक्षण देने वाला बिल पास, विपक्ष का हंगामा। सरकार ने कहा – बेटियों के लिए नए अधिकार और मौके शुरू।
बिहार में ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल, 35% सरकारी नौकरियों में मौका
बिहार विधानसभा में 28 अक्टूबर 2025 को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया गया। राज्य की महिलाओं को अब सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा – यह निर्णय न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना है।
क्या है बिहार का नया बिल?
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महिला आरक्षण बिल द्वारा अब सिर्फ बिहार की महिला निवासी सरकारी नौकरियों में 35% स्थान पा सकेंगी।
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स्थानीय महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू की गई है, बाहर की महिलाओं को लाभ नहीं।
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पंचायतों में पहले से 50% आरक्षण था, अब नौकरियों में भी अधिकार बढ़ा।
विपक्ष ने क्यों किया विरोध?
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विपक्ष ने अल्पसंख्यक, पिछड़ी व दलित महिलाओं के लिए अलग कोटा और केंद्र से जातीय जनगणना की मांग की।
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सदन में बहस और वोटिंग के समय जोरदार हंगामा हुआ, फिर भी सरकार बहुमत से बिल पास कराने में सफल रही।
नीतीश कुमार का संदेश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “यह बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगा। बेटियां अब प्रशासन, पुलिस, शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में आगे आएंगी। यही असली बदलाव का आरंभ है।”
महिलाओं का जश्न
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राज्यभर के स्कूल-कॉलेज, ऑफिस और सोशल संगठनों में महिलाओं ने फैसले का स्वागत किया।
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सरकारी नोटिफिकेशन जारी — सभी नई भर्तियों में 35% आरक्षण लागू।
निष्कर्ष
बिहार देश का पहला बड़ा राज्य बना, जिसने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में इतना बड़ा आरक्षण लागू किया। यह असली सामाजिक बदलाव और बेटियों को सम्मान देने के नए युग की शुरुआत है।
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