फोकस हिमाचल ब्यूरो। शिमला
हिमाचल प्रदेश में पानी की दरों को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए नई वाटर टैरिफ व्यवस्था लागू कर दी है। जल शक्ति विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू उपभोक्ताओं को 14 रुपए प्रति लीटर की दर से पानी का बिल देना होगा। इस नई व्यवस्था में किसी प्रकार की खपत सीमा लागू नहीं होगी, यानी उपभोक्ताओं को जितना पानी इस्तेमाल करेंगे, उतना ही सीधा भुगतान करना होगा।
सरकार ने पुरानी स्लैब आधारित प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, जिसमें कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलती थी। नई व्यवस्था के तहत सभी उपभोक्ताओं के लिए एकसमान दरें लागू की गई हैं।
वहीं व्यावसायिक श्रेणी में भी बदलाव किया गया है। अब होटल, रेस्टोरेंट, बार और अन्य संस्थानों को 30 रुपए प्रति लीटर की दर से पानी का भुगतान करना होगा। यह दर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू रहेगी।
सरकार को उम्मीद है कि नई दरों से राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इससे आम उपभोक्ताओं, खासकर कम पानी उपयोग करने वालों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।