पंचायत चुनाव: इन लोगों पर लगा बड़ा बैन!
हिमाचल पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने पात्र-अपात्र सूची जारी की। आंगनवाड़ी, मिड-डे मील वर्कर समेत कई वर्ग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
रोजाना हिमाचल ब्यूरो। शिमला
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों को लेकर सरकार ने उम्मीदवारों की पात्रता और अपात्रता की स्पष्ट सूची जारी कर दी है। जारी निर्देशों के अनुसार कुछ विशेष वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है।
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, मिड-डे मील वर्कर, वाटर कैरियर तथा सहकारी समितियों के सेल्समैन या सचिव चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके साथ ही वे लोग भी चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएंगे, जिनके खिलाफ कोई मामला अदालत में लंबित है।
सूची में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन व्यक्तियों ने अवैध कब्जा किया है, वे भले ही उसे हटा दें या हटाने के लिए तैयार हों, तब भी उन्हें छह वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। वहीं कुछ वर्गों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। इनमें डिपो होल्डर, कृषक मित्र, होम गार्ड, लंबरदार और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं।
इसके अलावा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत नियमितीकरण के लिए आवेदन करने वाले लोगों को भी पात्र माना गया है। हालांकि आशा वर्करों के मामले को फिलहाल विचाराधीन रखा गया है और इस पर अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है।
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