पंचायत चुनावों के लिए नामांकन 7 मई से होगा शुरू
हिमाचल पंचायत चुनाव 2026 में 31,182 पदों पर वोटिंग होगी। जानें उम्मीदवार की योग्यता, जरूरी दस्तावेज और नियम क्या हैं।
रोज़ाना हिमाचल ब्यूरो। शिमला
हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों का दौर जारी है। शहरी निकायों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि पंचायत चुनावों के लिए नामांकन 7 मई से शुरू होगा। इस बार पंचायतों में कुल 31,182 पदों पर चुनाव होंगे और लगभग एक लाख उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आमतौर पर एक पद के लिए 3 से 4 उम्मीदवार नामांकन दाखिल करते हैं।
राज्य में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रकार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। यानी पढ़े-लिखे या अनपढ़—दोनों ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। हालांकि राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया जा चुका है, फिर भी कानून में शिक्षा से संबंधित कोई बाध्यता नहीं रखी गई है।
चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना, कम से कम 21 वर्ष की आयु होना और संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। आरक्षित सीटों (एससी, एसटी, ओबीसी, महिला) के लिए संबंधित वर्ग की पात्रता आवश्यक होती है।
कुछ स्थितियों में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, जैसे—अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया हो, दिवालिया घोषित हो, मानसिक रूप से अक्षम हो, या सरकारी बकाया (बिजली, पानी, टैक्स) न चुकाया हो। साथ ही गलत जानकारी देने या नामांकन सही तरीके से न भरने पर भी अयोग्यता हो सकती है।
आरक्षित सीटों के लिए जाति प्रमाणपत्र जरूरी है, जबकि सामान्य सीटों के लिए नहीं। नामांकन के समय आवश्यक दस्तावेज जैसे फॉर्म, शपथ पत्र, बकाया न होने का प्रमाण, आयु प्रमाण और आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य है।
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