पंचायत चुनाव आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार को झटका

हिमाचल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों के आरक्षण रोस्टर में बदलाव की अधिसूचना पर रोक लगाई, सरकार से 8 हफ्तों में जवाब मांगा।

Apr 6, 2026 - 22:01
 0  72
पंचायत चुनाव आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार को झटका

रोजाना हिमाचल ब्यूरो। शिमला 

हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की 30 मार्च की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस अधिसूचना के तहत उपायुक्तों (डीसी) को पंचायत चुनावों के आरक्षण रोस्टर में 5 प्रतिशत सीटों में बदलाव करने का अधिकार दिया गया था।

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस अधिसूचना को प्रथम दृष्टया असांविधानिक मानते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि जहां-जहां इस नियम के तहत नया आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है, वहां मंगलवार शाम 5 बजे तक संशोधित रोस्टर जारी किया जाए। हालांकि, जिन स्थानों पर पहले ही रोस्टर जारी हो चुका है, उन पर इस आदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस मामले में अदालत ने प्रदेश सरकार को आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि यह अधिसूचना अनुच्छेद 243D के विपरीत है, जिसमें पंचायतों में आरक्षण का आधार जनसंख्या और रोटेशन तय किया गया है। उन्होंने 5 प्रतिशत सीटों में भौगोलिक आधार पर बदलाव के प्रावधान को मनमाना और असंवैधानिक बताया।

वहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने भी अदालत को बताया कि सरकार ने नियमों में बदलाव से पहले आयोग से न तो परामर्श लिया और न ही अनुमति, जो कि अनिवार्य प्रक्रिया है। दूसरी ओर, सरकार ने अपने पक्ष में कहा कि यह प्रावधान उन पंचायतों के लिए लाया गया था जो बार-बार आरक्षित हो रही थीं।

अब इस मामले में अगली सुनवाई सरकार के जवाब के बाद होगी, जिससे पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0