हिमाचल में एडमिशन नियम बदले, स्कूलों की मनमानी खत्म
हिमाचल में नर्सरी से पहली कक्षा तक एडमिशन के नए नियम लागू। 30 सितंबर कट-ऑफ तय, अब स्कूल नहीं कर पाएंगे मनमानी। अभिभावकों को शिकायत का अधिकार।
रोजाना हिमाचल ब्यूरो। धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश में बच्चों के स्कूल एडमिशन (नर्सरी से पहली कक्षा तक) को लेकर लंबे समय से चल रहा उम्र का कन्फ्यूजन अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। शिक्षा विभाग ने दाखिले के लिए नए और सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बच्चों के दाखिले के लिए 30 सितम्बर की तारीख को कट-ऑफ (आधार) माना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नियम केवल सरकारी ही नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों पर भी समान रूप से लागू होगा। अब कोई भी स्कूल दाखिले के नाम पर अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा।
स्कूलों ने किए नखरे, तो अभिभावक यहां करें शिकायत
अक्सर देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल उम्र का हवाला देकर एडमिशन देने में आनाकानी करते हैं। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी स्कूल इन नए निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो अभिभावक सीधे संबंधित जिले के उपनिदेशक (प्राथमिक शिक्षा) के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों और स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उपनिदेशक का निर्णय अंतिम होगा और सभी स्कूलों को उसे हर हाल में मानना होगा। यदि कोई स्कूल फिर भी अनियमितता करता है, तो उस पर आरटीई एचपी नियम 2025 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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