नगर परिषद चुनाव: मतदान केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रचार पर सख्त रोक
कांगड़ा नगर परिषद चुनाव के लिए मतदान केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। एसडीएम इशांत जसवाल ने चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किए हैं।
कांगड़ा। सुमन महाशा
कांगड़ा नगर परिषद चुनावों को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। राज्य चुनाव आयोग की गाइडलाइन और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार एसडीएम कांगड़ा एवं रिटर्निंग अधिकारी इशांत जसवाल ने मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है।
जारी आदेशों के अनुसार नगर परिषद कांगड़ा के लिए 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद शुरू की जाएगी।
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि किसी भी मतदान केंद्र अथवा उसके 100 मीटर दायरे में मतदाताओं को प्रभावित करने, किसी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में प्रचार करने तथा चुनाव संबंधी पोस्टर, नोटिस या अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा मतदान केंद्रों के भीतर ईवीएम की फोटो या वीडियो बनाने पर भी सख्त रोक लगाई गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रशासन ने मतदाताओं और राजनीतिक दलों से शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0