हादसे में मदद पर मिलेगा ₹5000 इनाम, जानें नियम
हिमाचल में सड़क हादसे में घायल की मदद करने पर ₹5000 इनाम मिलेगा। गोल्डन आवर में मदद करने वालों को गुड समैरिटन योजना का लाभ।
रोजाना हिमाचल ब्यूरो। कांगड़ा
सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वालों के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना के बाद “गोल्डन आवर” यानी एक घंटे के भीतर घायल को अस्पताल पहुंचाता है, तो उसे ₹5000 का इनाम दिया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, इस नेक कार्य को बढ़ावा देने के लिए “गुड समैरिटन” योजना लागू की गई है। इसके तहत मदद करने वाले व्यक्ति को न केवल ₹5000 का इनाम मिलेगा, बल्कि प्रमाण पत्र और आगे चलकर एक लाख रुपए तक का पुरस्कार भी दिया जा सकता है।
एएसपी टीटीआर नरवीर राठौर ने बताया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134 के तहत दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति पर कोई भी सिविल या आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। यहां तक कि यदि इलाज के दौरान पीड़ित की मृत्यु भी हो जाती है, तब भी मदद करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस मदद करने वाले व्यक्ति से पहचान बताने के लिए दबाव नहीं डाल सकती। नाम और पहचान साझा करना पूरी तरह स्वैच्छिक होगा।
इनाम की प्रक्रिया के अनुसार, अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा एक्नॉलेजमेंट लेटर दिया जाएगा, जिसे जिला स्तर की समिति और फिर परिवहन विभाग को भेजा जाएगा। इसके बाद राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
साल 2020 में सड़क परिवहन मंत्रालय ने “राइट ऑफ गुड समैरिटन” नीति लागू कर ऐसे लोगों को सुरक्षा और सम्मान देने का प्रावधान किया था।
सरकार का उद्देश्य है कि लोग बिना डर के दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करें और अधिक से अधिक जानें बचाई जा सकें।
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