हिमाचल में तबादलों पर फिर पूरी रोक, सरकार सख्त
हिमाचल सरकार ने पंचायत व शहरी निकाय चुनावों के चलते कर्मचारियों के तबादलों पर फिर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।
रोजाना हिमाचल ब्यूरो। शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी किया गया है। यह निर्णय प्रदेश में चल रहे पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि प्रशासनिक कार्य और चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हो।
सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, बिना अनुमति किसी भी कर्मचारी को कार्यमुक्त करने पर संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।
हालांकि, विशेष और अपरिहार्य परिस्थितियों में कुछ मामलों में तबादलों की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए राज्य चुनाव आयोग की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। इससे पहले 13 जनवरी 2026 को सरकार ने क्लास सी और डी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को 31 मार्च 2026 तक के लिए हटाया था, लेकिन अब बदलती परिस्थितियों को देखते हुए दोबारा पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।
वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने एक मामले में आदेश दिया कि याचिकाकर्ता का तबादला तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक उसकी चुनाव ड्यूटी समाप्त नहीं हो जाती। यह फैसला चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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