मतदान केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रचार पर रोक
कांगड़ा जिला में नगर निकाय चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रचार, पोस्टर और वोट मांगने पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया।
संजीव भारद्वाज। धर्मशाला
नगर निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन कांगड़ा ने मतदान केंद्रों के आसपास चुनाव प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, मतदान केंद्रों और उनके 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?
प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के तहत:
- मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश
- किसी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में प्रचार
- पोस्टर, बैनर और नोटिस लगाना
- वोट मांगने से जुड़ी गतिविधियां
मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।
यह आदेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के तहत लागू किए गए हैं।
इन क्षेत्रों में लागू होंगे आदेश
यह प्रतिबंध निम्न नगर निकाय क्षेत्रों में लागू रहेगा:
प्रभावित क्षेत्र:
- नगर निगम धर्मशाला
- पालमपुर
- नगर परिषद कांगड़ा
- नगरोटा बगवां
- नूरपुर
- देहरा
- नगर पंचायत शाहपुर
17 मई को होगा मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार:
🗳️ मतदान तिथि: 17 मई 2026
⏰ समय: सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक
मतदान के बाद नगर परिषद और नगर पंचायतों की मतगणना संबंधित मुख्यालयों में तुरंत शुरू होगी।
वहीं, नगर निगम चुनाव की मतगणना 31 मई 2026 सुबह 9 बजे से होगी।
प्रशासन की अपील
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और समर्थकों से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के आसपास शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है।
निष्कर्ष
नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार पर रोक लगाने का उद्देश्य निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना और मतदाताओं को बिना किसी दबाव के मतदान का अवसर देना है।
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