हिमाचल में फ्री बिजली नियम बदले, जानें नया सिस्टम
हिमाचल में 125 यूनिट फ्री बिजली के नए नियम लागू। अब राशन कार्ड से लिंक जरूरी, दो मीटर तक ही मिलेगा लाभ, जानें पूरी डिटेल।
रोजाना हिमाचल ब्यूरो। शिमला
हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक प्रतिमाह दो घरेलू मीटरों पर ही निशुल्क बिजली मिलेगी। इसका लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को राशन कार्ड से मीटर लिंक करवाने होंगे। दो से अधिक बिजली मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक 5.44 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना होगा। 126 से अधिक यूनिट पर इन उपभोक्ताओं को भी शून्य यूनिट से 5.89 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल देने आएंगे।
बुधवार को विशेष सचिव ऊर्जा शुभकरण सिंह की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि एक राशन कार्ड पर अधिकतम दो बिजली मीटरों तक ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। प्रत्येक मीटर पर 125 यूनिट तक रियायत दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं के दो से अधिक मीटर हैं, उनके लिए दो मीटर का चयन बिलिंग सिस्टम के जरिये किया जाएगा, जिसे उपभोक्ता बाद में बदल भी सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत स्लैब आधारित सब्सिडी लागू रहेगी। 0 से 125 यूनिट तक उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली मिलेगी।
विशेष ऊर्जा सचिव शुभकरण सिंह के पत्र के अनुसार जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने कंज्यूमर आईडी को राशन कार्ड से लिंक नहीं किया है, उन्हें सब्सिडी का लाभ लेने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 0 से 125 यूनिट स्लैब के उपभोक्ताओं को पहले की तरह जीरो बिल मिलता रहेगा, जैसा कि पिछले वित्त वर्ष में जारी था। एक राशन कार्ड पर दो से अधिक मीटर होने की स्थिति में अतिरिक्त मीटर पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी और उन पर पूरी दरें लागू होंगी।
अति गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक जीरो बिल जारी रहेगा
सरकार ने एक लाख अति गरीब परिवारों को एक मीटर पर प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त देने का फैसला लिया है। इन उपभोक्ताओं को जीरो बिल जारी होगा और इसमें सेट, ईडी और मीटर टैक्स भी नहीं लगेगा। पात्र परिवारों की सूची संबंधित विभाग बिजली बोर्ड के साथ साझा करेगा। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को भी दो बिजली मीटरों पर 125-125 यूनिट तक निशुल्क बिजली सप्लाई मिलेगी।
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