नूरपुर में नशा तस्कर पर PIT NDPS के तहत कार्रवाई
नूरपुर पुलिस ने आदतन नशा तस्कर को PIT NDPS Act के तहत हिरासत में लेकर धर्मशाला जेल भेजा। आरोपी पर पहले से NDPS के तीन मामले दर्ज हैं।
नूरपुर से रघुनाथ शर्मा
पुलिस जिला नूरपुर ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आदतन आरोपी को PIT NDPS Act के तहत निरोधात्मक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही नशा तस्करी से जुड़े कई मामले दर्ज थे।
पुलिस के अनुसार आरोपी को 6 मार्च 2026 को हिरासत में लेकर धर्मशाला जिला कारागार भेजा गया है, जहां उसे तीन माह की अवधि तक निरोधात्मक हिरासत में रखा जाएगा।
आरोपी पर पहले से तीन मामले दर्ज
पुलिस जिला नूरपुर के अनुसार आरोपी लक्की (34) पुत्र रघुनाथ, निवासी गांव घर, डाकघर हरसर, तहसील जवाली, जिला कांगड़ा का रहने वाला है।
उसके खिलाफ पहले भी NDPS Act के तहत तीन मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बावजूद वह बार-बार नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त पाया गया।
PIT NDPS Act के तहत की गई कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ PIT NDPS Act, 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत निरोधात्मक हिरासत (Preventive Detention) की कार्रवाई की है।
हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर जिला कारागार धर्मशाला भेजा गया।
नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी
इस मामले पर पुलिस जिला नूरपुर के एसपी कुलभूषण शर्मा ने कहा कि जिला पुलिस नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि:
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नशा तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी
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समाज में नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए अभियान जारी रहेगा
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युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है
निष्कर्ष
नूरपुर पुलिस की इस कार्रवाई को नशा तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस और जनता दोनों की साझी जिम्मेदारी है।
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