हिमाचल: बकाया चुकाओ, तभी मिलेगी चुनाव की NOC
हिमाचल में अब बकाया राशि चुकाने के बाद ही चुनाव लड़ने की NOC मिलेगी। 48 करोड़ से ज्यादा वसूली लंबित, सरकार को सख्त निर्देश।
रोजाना हिमाचल ब्यूरो। शिमला
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के पूर्व प्रतिनिधियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्थानीय निधि लेखा समिति ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिन पूर्व प्रतिनिधियों के खिलाफ लेखा परीक्षण टिप्पणियों में देय राशि लंबित होगी, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी नहीं किया जाएगा। स्पष्ट किया गया है कि पूरी राशि की वसूली के बाद ही एनओसी दी जाएगी।
शुक्रवार को हिमाचल विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित बैठक में समिति के सभापति संजय रत्न की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सदस्य संजय अवस्थी, मलेंद्र राजन और कुलदीप राठौर भी मौजूद रहे।
समिति ने लंबित लेखा आपत्तियों, अनियमित खर्चों की वसूली और सिफारिशों के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई। आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2025 तक 50.68 करोड़ रुपये की राशि वसूली योग्य थी, लेकिन 31 दिसंबर 2025 तक मात्र 2.09 करोड़ रुपये ही वसूल किए जा सके। अभी भी करीब 48.58 करोड़ रुपये की राशि लंबित है।
समिति ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि बकाया राशि की वसूली में तेजी लाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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