GST में बड़ा बदलाव: अब रोजमर्रा का सामान होगा सस्ता!
GST परिषद ने 12% और 18% स्लैब हटाए, अब रोजमर्रा का सामान, दूध, पनीर, ब्रेड, नमकीन और गृहोपयोगी वस्तुएं होंगी सस्ती। नई दरें 22 सितंबर से लागू।

नई दिल्ली। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी परिषद (GST Council) ने बुधवार को ऐतिहासिक निर्णय लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं बैठक में 12% और 18% जीएसटी स्लैब को समाप्त कर दिया गया। अब ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर केवल 5% और 18% टैक्स दर लागू होगी। नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी, जो कि नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होंगी।
परिषद के फैसले से यह जीएसटी लागू होने के बाद का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए दिवाली गिफ्ट साबित होगा।
कौन-सी चीजें होंगी सस्ती?
बैठक में तय किया गया कि दैनिक उपभोग की अधिकांश वस्तुएं अब कम दरों पर मिलेंगी। इनमें हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर जैसी वस्तुएं शामिल हैं। इन पर जीएसटी घटाकर 18% या 12% से सीधे 5% कर दिया गया है।
दूध, पनीर और भारतीय ब्रेड पर शून्य कर
यूएचटी दूध, पैक और लेबल वाले पनीर (छेना), चपाती, रोटी, पराठा और परोट्टा जैसी सभी भारतीय ब्रेड पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। यानी ये अब बिल्कुल मुफ्त टैक्स में उपलब्ध होंगी।
नमकीन, पास्ता और चॉकलेट भी होंगे सस्ते
पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, घी, मक्खन और कॉर्नफ्लेक्स जैसी चीजों पर जीएसटी घटाकर केवल 5% कर दिया गया है।
किन पर कोई असर नहीं?
पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू उत्पादों पर पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। इन वस्तुओं के लिए अलग से 40% डिमेरिट टैक्स की व्यवस्था की गई है।
कब से लागू होंगी नई दरें?
22 सितंबर 2025 से नए रेट लागू होंगे। हालांकि, “सिन गुड्स” जैसे गुटखा और तंबाकू उत्पादों की नई दरें तय करने का निर्णय वित्त मंत्री और परिषद बाद में लेंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से जीएसटी प्रणाली सरल होगी और महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।
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