एनपीएस में धन निकासी के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन अनिवार्य 

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अंशधारकों के धन निकासी के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

Oct 30, 2023 - 12:42
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एनपीएस में धन निकासी के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन अनिवार्य 

ब्यूरो। रोजाना हिमाचल 


राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अंशधारकों के धन निकासी के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से  अंशधारकों के पैसे का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की अधिसूचना के अनुसार, नाम मिलान, निकास/निकासी आवेदनों को प्रॉसेस करने और ग्राहक के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन आवश्यक रूप से सफल होना चाहिए।
यह व्यवस्था एनपीएस, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और एनपीएस लाइट में सभी प्रकार की निकासियों के साथ ग्राहकों के बैंक खाता विवरणों में बदलाव के लिए लागू होगी। पेनी ड्रॉप प्रक्रिया के तहत, रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां (सीआरए) बैंक बचत खाते की सक्रिय स्थिति देखती हैं। बैंक खाता संख्या और पीआरएएन (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) या दाखिल दस्तावेज में दिए गए नाम का मिलान करती हैं। 

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