हिमाचल में दो साल में 355 निवेश परियोजनाओं को मंजूरी, पर्यटन और उद्योग सबसे आगे
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीते दो वर्षों में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए धारा 118 के तहत 355 इकाइयों को मंजूरी दी है।
ब्यूरो। रोजाना हिमाचल
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीते दो वर्षों में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए धारा 118 के तहत 355 इकाइयों को मंजूरी दी है। इनमें 176 औद्योगिक, 126 पर्यटन, 34 रियल एस्टेट, 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट, 3 शिक्षण संस्थान, 10 धार्मिक-चैरिटेबल और 3 अन्य वाणिज्यिक प्रोजेक्ट शामिल हैं। राज्य सरकार ने निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड शुरू किया, जिससे मंजूरी प्रक्रिया तेज हुई है।
धारा 118, हिमाचल प्रदेश मुजारियत और भूमि सुधार
अधिनियम-1972 का एक प्रावधान है, जिसके तहत राज्य से बाहर के लोग यहां किसी भी उद्देश्य के लिए जमीन खरीदने के लिए सरकार की अनुमति लेते हैं। इस अवधि में सरकार ने घरेलू श्रेणी के 381 आवेदनों को भी मंजूरी दी है, जो आवासीय मकानों के निर्माण से संबंधित हैं।
पर्यटन और उद्योग में सबसे अधिक रुचि
पर्यटन और उद्योग के क्षेत्र में निवेशकों की दिलचस्पी सबसे अधिक रही। साहसिक पर्यटन गतिविधियों और होटलों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। औद्योगिक इकाइयों के लिए 176 मंजूरी के साथ यह क्षेत्र निवेश का प्रमुख केंद्र बन गया है।
रियल एस्टेट और अन्य प्रोजेक्ट भी आकर्षण का केंद्र
रियल एस्टेट के 34 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई, जो हिमाचल की स्वच्छ आबोहवा और शांत माहौल को देखते हुए तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं, हाइड्रो प्रोजेक्ट और शिक्षण संस्थानों के लिए क्रमशः 3-3 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।
राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि धारा 118 के तहत कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। सरकार का यह कदम निवेशकों को हिमाचल की ओर आकर्षित कर रहा है।
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