स्कॉलरशिप घोटाले में करोड़ों की संपत्ति होगी कुर्क, छात्रों के गलत विवरण छात्रवृत्ति पोर्टल पर किए थे अपलोड
प्रवर्तन निदेशालय की अदालत ने छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपियों की 10.7 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के लिए दो अनंतिम कुर्की आदेश पारित किए हैं।

ब्यूरो। रोज़ाना हिमाचल
प्रवर्तन निदेशालय की अदालत ने छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपियों की 10.7 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के लिए दो अनंतिम कुर्की आदेश पारित किए हैं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने इन संस्थानों ने छात्रों के विवरणों को सत्यापित करके धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की थी। इसके अलावा जांच में पता चला है कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना संस्थान छोड़ दिया, धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति निधि की अधिक राशि प्राप्त करने के लिए छात्रों के गलत विवरण छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किए थे। आरोपियों ने अपराध की आय का उपयोग उनके नाम पर चल और अचल संपत्ति हासिल करने के लिए किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 21 अक्तूबर, 2023 को विशेष न्यायालय पीएमएलए, शिमला के समक्ष नवांशहर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के पंडोगा में केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। एएसएएमएस शिक्षा समूह, कौशल विकास सोसायटी, कौशल विकास विद्यालय संस्थानों से जुड़े व्यक्ति और उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला के अधिकारी और बैंक अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि ये अधिकारी हिमाचल प्रदेश के एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अवैध गतिविधि के माध्यम से प्राप्त अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल थे।
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