28 मार्च तक रिमांड पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल
शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया।

ब्यूरो। रोज़ाना हिमाचल
शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी दस दिन की हिरासत की मांग की थी। अदालत ने तीन घंटे लंबी चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने अपने फैसले में केजरीवाल को 28 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने अदालत को बताया कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 19 के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। अरविन्द केजरीवाल के रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया है।
ईडी ने कोर्ट में सबूतों को पेश करके केजरीवाल को मामले का आरोपी बताया। कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। हमें यकीन है कि दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम काम करने की कोशिश करेंगे। अंदर हो या बाहर, सरकार वहीं से चलेगी। उन्होंने कहा कि मेरी हेल्थ एकदम फस्र्ट क्लास है। जब उनसे ईडी की गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि मुझे माता-पिता से आशीर्वाद लेने का भी मौका नहीं मिला। मैंने सोचा नहीं था कि ईडी इतनी जल्दी मुझे अरेस्ट करने आएगी।
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