चिट्टा तस्करों पर लगाम कसने की तैयारी में सरकार, अब ना होगी जमानत मिलेगी तो उम्र कैद
हिमाचल प्रदेश सरकार चिट्टे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए नया विधेयक लाने जा रही है।

ब्यूरो रोजाना हिमाचल। शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार चिट्टे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए नया विधेयक लाने जा रही है, जिसे 10 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। इस विधेयक की तर्ज सिक्किम के एंटी ड्रग एक्ट पर आधारित होगी, जिसे 2006 में लागू किया गया था। विधेयक में चिट्टे के कारोबार को गैर जमानती अपराध बनाने, 10 से 20 साल की सजा, पांच लाख रुपये तक जुर्माना और नशे के कारोबार में गैंग बनाने वालों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया जाएगा।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश में चिट्टे के बढ़ते प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि शिमला जिले में 1,500 परिवार चिट्टे की चपेट में हैं और युवाओं की मौतें हो रही हैं। 2024 में 835 चिट्टा तस्करी के मामले दर्ज हुए हैं, और कड़े कानून की कमी के कारण आरोपी जमानत पर बाहर आ जाते हैं।
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