हाई कोर्ट ने बैच वाइज भर्ती के लिए बीएड डिग्री की तारीख से जुड़े नियम को ठहराया सही
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भाषा अध्यापकों की बैच वाइज भर्ती के लिए बीएड डिग्री की तारीख से जुड़े सरकार के नियम को सही ठहराया है।

ब्यूरो। रोजाना हिमाचल
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भाषा अध्यापकों की बैच वाइज भर्ती के लिए बीएड डिग्री की तारीख से जुड़े सरकार के नियम को सही ठहराया है। कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना को मान्यता दी, जिसमें कहा गया था कि 31 मार्च 2014 के बाद से होने वाली बैच वाइज भर्ती के लिए बीएड डिग्री के मूल प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को भर्ती के आधार के रूप में माना जाएगा।
यह अधिसूचना 16 नवंबर 2013 को जारी की गई थी और इसके तहत बीएड डिग्री के प्रमाण पत्र की तिथि को ही बैच वाइज भर्ती के लिए योग्यता मानने का प्रावधान किया गया।
कोर्ट ने इस संबंध में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बीएड डिग्री की तारीख को आधार बनाना अनुचित है। कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना को उचित ठहराया और इसे लागू करने का आदेश दिया।
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