हिमाचल प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के छह बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।

Mar 18, 2024 - 15:48
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हिमाचल प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

ब्यूरो। रोज़ाना हिमाचल

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के छह बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। बागी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने मामले को अदालत में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने बागी नेताओं की उन्हें अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने बागी नेताओं को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही वोट देने या सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस मामले की सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है। दोनों पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा।

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