30 नवंबर तक पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य, नहीं तो रुक सकती है पेंशन
यह सूचना सरकारी संस्थानों में काम करने वाले पेंशनर्स के लिए है, जो रिटायर हो चुके हैं।

ब्यूरो। रोज़ाना हिमाचल
यह सूचना सरकारी संस्थानों में काम करने वाले पेंशनर्स के लिए है, जो रिटायर हो चुके हैं। उन्हें अपनी पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य है। अगर किसी पेंशनर ने अब तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है, तो उनकी पेंशन रुक सकती है।
सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल से कम उम्र के पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र 1 से 30 नवंबर तक जमा करना जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, तो इसे जल्द से जल्द जमा कर दें, क्योंकि 30 नवंबर अंतिम तारीख है।
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