बिना आधार वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा नया सिम, पीएमओ ने दिए सख्त निर्देश
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने देश में मोबाइल सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

ब्यूरो। रोजाना हिमाचल
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने देश में मोबाइल सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, अब नया सिम कार्ड केवल आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के बाद ही जारी किया जाएगा।
फर्जी सिम कार्ड पर रोक: मोबाइल सिम कार्ड से जुड़े धोखाधड़ी और अपराधों को रोकना।
साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना: डिजिटल लेनदेन और अन्य ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित बनाना।
डाटा प्रोटेक्शन: सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में व्यक्तियों की पहचान को सत्यापित करना।
सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड का बायोमेट्रिक या ओटीपी-आधारित वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है।
बिना आधार वेरिफिकेशन के सिम कार्ड जारी करना प्रतिबंधित रहेगा।
यदि कोई टेलीकॉम कंपनी बिना आधार वेरिफिकेशन सिम जारी करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
सिम कार्ड का गलत उपयोग पाए जाने पर उपभोक्ता और जारी करने वाली कंपनी दोनों जिम्मेदार माने जाएंगे।
सरकार का मानना है कि आधार वेरिफिकेशन से सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और फर्जी पहचान के इस्तेमाल से बचा जा सकेगा। इससे साइबर अपराधों और अन्य प्रकार की धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा।
दूरदराज के इलाकों में लोगों के पास आधार अपडेट न होने की समस्या हो सकती है। इसके समाधान के लिए मोबाइल आधार वेरिफिकेशन केंद्र शुरू किए जा सकते हैं।
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