हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में माल ढुलाई में संशोधन, सुख की सरकार का नया फरमान जारी
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में यात्री के साथ या बिना यात्री के सामान, सब्जियां फल, फूलों के बक्से और अन्य सामान ले जाने के लिए माल ढुलाई शुल्क में संशोधन किया गया है।

ओम प्रकाश शर्मा। शिमला
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में यात्री के साथ या बिना यात्री के सामान, सब्जियां फल, फूलों के बक्से और अन्य सामान ले जाने के लिए माल ढुलाई शुल्क में संशोधन किया गया है। नए निर्देशों के अनुसार अब अगर कोई सवारी अपने साथ 5 किलोग्राम तक का सामान लेकर सफर करती है तो उसे यात्री किराए का चौथा हिस्सा चुकाना होगा। 6 से 40 किलोग्राम सामान पर आधा टिकट और 41 से 80 किलो पर पूरा टिकट लगेगा।
अगर आप सफर किए बिना बस में सामान भेज रहे हैं तो 5 किलोग्राम तक यात्री का चौथा हिस्सा चुकाना पड़ेगा। 6 से 20 किलोग्राम सामान भेजने पर यात्री टिकट का आधा किराया चुकाना पड़ेगा। 21 से 40 किलोग्राम तक सामान भेजने पर पूरा टिकट लगेगा।अगर समान 41 से 80 किलोग्राम के बीच है तो दो यात्रियों का किराया काटा जाएगा। एचटीसी के प्रबंध निर्देशक रोहन चंद ठाकुर ने मंडी शिमला कांगड़ा हमीरपुर के मंडलीय प्रबंध को पत्राचार कर सूचित कर दिया है HRTC के निदेशक मंडल के अध्यक्ष की ओर से अनुमोदित प्रस्ताव 28-9- 2024 के मध्य नजर यह संशोधन किया गया है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि रो-रो कर सरकार नहीं चलाई जा सकती। सुख की सरकार ने आए दिन जन विरोधी निर्णय लेकर हिमाचल की जनता का जिना हराम कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अभी तक सरकार कर्मचारी संगठनों व पेंशनर संगठनो का विरोध सहन करती आ रही है। निगम प्रबंधन यदि इस अधिसूचना पर पुनर्विचार नहीं करती तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की आम जनता का विरोध सुख की सरकार को सहना पड़ सकता है।
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