प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के नवीनीकरण के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदन
उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय की ओर से शिक्षा का अधिकार 2009 तथा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 हिमाचल प्रदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार

मुनीश धीमान । धर्मशाला
उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय की ओर से शिक्षा का अधिकार 2009 तथा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 हिमाचल प्रदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कांगड़ा के सभी निजी स्कूलों के प्रबंधकों व विद्यालय मुखियों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मान्यता के नवीनीकरण व 2024-2029 सत्र के लिए मान्यता हेतू आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह जानकारी देते हुए उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मोहिंदर कुमार ने बताया कि मान्यता के नवीनीकरण हेतू सम्बन्धित विद्यालय को वेवसाईट www.emerginhimachal.in लाॅग इन करना होगा। प्री प्राइमरी से पांचवी तक कक्षा वाले विद्यालय सम्बन्धित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी को अपने आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ आंनलाईन प्रेषित करें जबकि प्राइमरी से आठवी व छठी से आठवी तक की कक्षाओं वाले विद्यालय उपनिदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय को आवेदन निर्धारित शुल्क सहित आनलाईन प्रेषित करने होगे। आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 फरवरी 2024 रहेगी। इसके उपरान्त आनलाईन हुये आवेदनों की जांच की जाएगी। त्रुटियां पाई जाने पर आनलाईन ही आवेदन वापिस विद्यालय को भेज दिया जाएंगे। जिसे सम्बन्धित पाठशाला त्रुटियों के निवारण उपरान्त पुनः प्रेषित कर देगी। सही आवेदनों को आनलाईन ही मान्यता पत्र व मान्यता नवीनीकरण पत्र जारी किए जाएंगे।
सत्र 2024-25 में केवल वही विद्यालय विद्यार्थियो को दाखिला दे पाएंगे जिनके पास विभाग द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र होंगे । मान्यता पत्र व मान्यता नवीनीकरण पत्र के बिना संचालित होने वाले विद्यालयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।
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