स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, न्यायालय की अवमानना का भी लग सकता है केस
इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

ब्यूरो। रोज़ाना हिमाचल
इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक ने जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया है और इसके लिए न्यायालय की अवमानना का भी केस चलाया जा सकता है। एसबीआई ने कोर्ट से कहा कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि पिछली सुनवाई से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया। 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम पांच बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे। बात नहीं मानी, तो फिर एक और केस का सामना करने के लिए तैयार रहिए।
कोर्ट ने कहा कि हम अभी नहीं चाहते हैं कि अवमानना का केस चलाया जाए, लेकिन अगर एसबीआई जान बूझकर इस तरह आदेश का उल्लंघन करता है और निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो अवमानना की प्रक्रिया के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगवाई वाली बैंच ने चुनाव आयोग से कहा है कि सभी इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों को जुटाकर शुक्रवार की शाम पांच बजे तक वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई थी
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