त्रियुंड ट्रैकिंग प्रतिबंध का उल्लंघन: चार गाइड्स पर मामला दर्ज
कांगड़ा जिले में ट्रैकिंग को लेकर जारी आदेशों की अवहेलना करने पर चार ट्रैकिंग गाइड्स के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 223 , 3; 5 के तहत मामला दर्ज करवाया गया है।

ब्यूरो। रोजाना हिमाचल
कांगड़ा जिले में ट्रैकिंग को लेकर जारी आदेशों की अवहेलना करने पर चार ट्रैकिंग गाइड्स के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 223 , 3; 5 के तहत मामला दर्ज करवाया गया है। उक्त चार ट्रैकिंग गाइड्स एक दल को ट्रैकिंग के लिए त्रियुंड साइट की तरफ ले जा रहे थे। उल्लेखनीय है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर पूर्णतयः रोक के आदेश उपायुक्त हेमराज बैरवा ने किए थे जिसमें ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर विशेष हिदायतें भी जारी की हैं। करेरी, त्रियुंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है।इन आदेशों में यह भी कहा गया है कि आईएमडी शिमला द्वारा चेतावनी अथवा अलर्ट जारी किए जाने पर ट्रैकिंग मार्गों (करेरी, त्रियुंड, आदि हिमानी चामुंडा) के लिए प्रदान की गई सभी पूर्व अनुमति रद्द मानी जाएंगी। हालांकि आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पर्वतारोहण केंद्र मैक्लोडगंज और पुलिस के खोज और बचाव दलों को उक्त निर्देश में छूट दी जाएगी।
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