मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध

जिला दंडाधिकारी, कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से धारा 144 लागू की जा रही है

May 31, 2024 - 22:14
Jun 1, 2024 - 13:28
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मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध
धारा 144 लागू

मुनीश धीमान। धर्मशाला 

 जिला दंडाधिकारी, कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जानकारी दी कि कांगड़ा जिले में मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मतदान के लिए लाईन में लगे और काूनन एवं व्यवस्था में तैनात कर्मियों को छोड़कर 100 मीटर की दूरी तक 5 से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित तथा चलने पर प्रतिबंध रहेगा ।

    उन्होंने बताया कि चुनाव डयूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में अग्नि शस्त्र, घातक हथियार, बैनर, स्टीक लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा । उन्होंने बताया कि इसके अलावा डोर-टू-डोर प्रचार के अलावा इस अवधि में चुनाव प्रचार पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।   वीरवार सायं 6 बजे से पहली जून को मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा।  

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