अब शराब रखने का पैमाना होगा चरित्र प्रमाणपत्र, आबकारी विभाग ने बदले लाइसेंस नियम
शराब तस्करी को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब घर में शराब रखने के लिए एक नया मानक निर्धारित किया गया है।

ब्यूरो। रोज़ाना हिमाचल
शराब तस्करी को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब घर में शराब रखने के लिए एक नया मानक निर्धारित किया गया है। इसके तहत, शराब रखने के लिए व्यक्ति को पंचायत या पुलिस से चरित्र प्रमाणपत्र (Character Certificate) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह प्रमाणपत्र यह सुनिश्चित करेगा कि शराब रखने वाला व्यक्ति किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं है।
इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को शराब रखने की अनुमति मिलती है, तो वह घर में अधिकतम 38 बोतलें रख सकता है। इसके साथ ही, शराब की खरीदारी का प्रमाण भी जरूरी होगा, अर्थात व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि शराब कहां से खरीदी गई है और उसका बिल रखना भी अनिवार्य होगा।
यह कदम शराब तस्करी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शराब केवल वैध तरीके से खरीदी जाए और इसका उपयोग केवल वैध व्यक्तियों द्वारा किया जाए।
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