सीआरपीसी की धारा-144 का आदर्श आचार संहिता के दौरान ना हो उलंघन : एआरओ कांगड़ा
लोकसभा चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष,सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता कांगड़ा विधानसभा में भी लागू है। उपायुक्त कांगड़ा द्वारा चुनाव अवधि तक पूरे जिले में धारा 144 लगाई गई है।

सुमन महाशा। कांगड़ा
लोकसभा चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष,सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित बनाने के लिए आदर्श आचार संहिता कांगड़ा विधानसभा में भी लागू है। उपायुक्त कांगड़ा द्वारा चुनाव अवधि तक पूरे जिले में धारा 144 लगाई गई है। इसी की अनुपालना में एआरओ कांगड़ा ईशांत जसवाल ने कांगड़ा विधानसभा के अंतर्गत सीआरपीसी की धारा-144 को लेकर कहा कि चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम तक किसी भी तरह के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे-रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल.गन, बी.एल.गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया बाघनख जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, और न ही प्रदर्शन करेगा और न साथ लेकर चलेगा।
सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नही चल सकते हैं, वे लाठी , बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और होमगार्ड्स, बैंक एवं एटीएम गार्ड्स और एटीएम कैश वैन गार्ड्स इत्यादि सुरक्षा कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वह खिलाड़ी जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएसन के सदस्य हैं के खेलों में भाग लेने पर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उन्होंने कहा यह समय पारंपरिक मेलों का समय भी है उन्होंने मेला कमेटी के आयोजकों से अपील की है कि सभी आयोजक आदर्श आचार संहिता का मेलों के दौरान अवश्य पालन करें और किसी भी ऐसी गतिविधि का आयोजन ना करें जिसके कारण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। उन्होंने बताया जैसे की धारा 144 के अंतर्गत बिना अनुमति के ध्वनि प्रसारण यंत्र वर्जित है इसलिए मेला आयोजक इनका प्रयोग करने से पूर्व उपमंडल अधिकारी कार्यालय से इसकी अनुमति अवश्य लें। आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी लोगों से चुनाव पूर्ण होने तक आदर्श आचार संहिता का पालन करने और सभी से चुनाव के दिन अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है।
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