अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून बारे जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया
जिला कल्याण अधिकारी द्वारा तहसील स्तर पर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 पर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

रूहानी नरयाल। नादौन
गुरुवार को जिला कल्याण अधिकारी के सौजन्य से तहसील स्तर पर नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रसार एवं प्रचार हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन साहित्य सदन नादौन में किया गया। जागरूकता शिविर में नगर पंचायत सचिव रमन कुमार, बाल विकास योजना अधिकारी संजय गर्ग, उपमंडल कार्यालय से अधीक्षक राजेश कुमार, एडवोकेट सतीश भाटिया, मोनिका रानी विशेष रूप से उपस्थित रहे। तहसील कल्याण अधिकारी सरोज कुमारी ने बताया कि इस दौरान उपस्थित सदस्यों को विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई। अपने संबोधन में एडवोकेट सतीश भाटिया ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाधित वर्ग पर अत्याचार ना हो और ना ही कोई भेदभाव हो। तहसील कल्याण अधिकारी सरोज कुमारी ने भी विस्तार पूर्वक अपनी विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के बारे में भी विस्तार से बताया। बाल विकास योजना अधिकारी संजय गर्ग ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में विस्तार से बताया और अपने विभागीय योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। तहसील कल्याण अधिकारी सरोज कुमारी ने विषय विशेषज्ञों सहित उपस्थित सदस्यों का अभार व्यक्त किया।
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