हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सभी 6 सीपीएस को पदों से हटाने व सारी सुविधाएं वापस लेने के दिए आदेश
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है।

ओम प्रकाश शर्मा। शिमला
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को हाई कोर्ट से झटका लगा है। सुक्खू सरकार द्वारा 6 सीपीएस की नियुक्तियो को असंवैधानिक करार देते हुए पद से हटाने का फैसला सुनाया है। नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा सीपीएस की नियुक्तियां कानून की नजर में गैरकानूनी थी। हम पहले ही दिन से कह रहे थे कि ये नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। फैसले में स्पष्ट है कि संविधान का वायलेशन हुआ है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुसार निर्णय आने के बाद आज तक की सुविधाओं की रिकवरी भी की जा सकती है। सभी 6 सीपीएस की विधायकी की भी जा सकती है, जिसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। हम बहुत शीघ्र अपने हाई कमान व लीगल टीम के साथ बातचीत कर आगामी रणनीति तय करेंगे जिसका खुलासा शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने ही जनहित का यह मुद्दा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सामने उठाया था। सूत्रों की माने तो मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को 10 भाजपा विधायकों और एक व्यक्तिगत याचिकाकर्ता कल्पना देवी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
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