चेक बाउंस मामले में, दोषी को 6 महीने की सजा अब 9 लाख के बदले देने पड़ेंगे 12 लाख रुपये
चेक बाउंस के एक मामले में कांगड़ा की एसीजेएम की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उसे याचिकाकर्ता को 12 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इस केस में याचिकाकर्ता राकेश कथूरिया की पैरवी कांगड़ा के वरिष्ठ वकील अरुण चौधरी ने की।

ब्यूरो । रोजाना हिमाचल
चेक बाउंस के एक मामले में कांगड़ा की एसीजेएम की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उसे याचिकाकर्ता को 12 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। इस केस में याचिकाकर्ता राकेश कथूरिया की पैरवी कांगड़ा के वरिष्ठ वकील अरुण चौधरी ने की। उन्होंने बताया चेक बाउंस के मामले में सोमवार को एसीजेएम की अदालत ने सब्जी विक्रेता राजे स्याल को 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे याचिकाकर्ता को 12 लाख रुपये अदा करने होंगे। अरुण चौधरी ने बताया राजे स्याल श्यामा श्याम फ्रूट कंपनी दुकान नंबर 3 सब्जी मंडी कांगड़ा से थोक में फल सब्जी लेता था । उसने श्यामा श्याम फ्रूट कंपनी का 9 लाख रुपया देना था । उसने इस राशि का साल 2015 में राकेश कथूरिया को चेक दिया था । जो चैक बाउंस हो गया ।नतीजतन उन्हें अदालत में केस दर्ज करना पड़ा। राजे स्याल के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत केस दर्ज किया गया । जिसका फैसला सोमवार को एसीजेएम की अदालत ने सुनाया। इस मामले में अदालत ने राजे स्याल को दोषी करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है साथ ही याचिकाकर्ता को 12 लाख रुपया देने का आदेश दिया है।
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