खनन करते पकड़ी जेसीबी और ट्रैक्टर
उपमंडल बड़सर के शुक्र खड्ड में अवैध खनन पाए जाने पर क्रशर संचालकों पर जुर्माना लगाया गया और नोटिस जारी किए गए, जिससे खनन माफिया में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं मिलीं और कुल 2 लाख रुपये के जुर्माने और नोटिस जारी किए गए।

रूहानी नरयाल। बड़सर
उपमंडल बड़सर के अंतर्गत पडऩे वाली शुक्र खड्ड में अनियमितताएं पाए जाने पर क्रशर संचालकों को जुर्माना ठोका गया तथा नोटिस जारी किए गए। विभाग की इस कार्यवाही से खनन माफिया में हड़कंप मच गया है ।
बता दें कि शुक्र खड्ड के कई हिस्से क्रेशर मालिकों को खनन के लिए लीज पर दिए गए हैं। लीज पर देने के दौरान खनन करने के लिए बाकायदा संचालकों को गाइडलाइन जारी की जाती है। गाइडलाइन के मुताबिक क्रशर संचालक खड्ड को केवल 1 मीटर तक ही खोद सकते हैं।अगर इससे ज्यादा खनन किया जाता है तो उसे अवैध माना जाता है। लेकिन हमीरपुर बिलासपुर की सीमा पर दख्योड़ा के पास शुक्र पर 8 फीट तक गहरी खाइयां खड्ड के बीचों बीच बन चुकी थी।
सोशल एक्टिविस्ट परमजीत ढटवालिया द्वारा अवैध खनन का मामला विभाग के ध्यान में लाया गया तथा मीडिया की सुर्खियां बना।
अवैध खनन की शिकायत के आधार पर खनन अधिकारी हमीरपुर ने अपनी टीम के साथ छापेमारी के दौरान जिला बिलासपुर बोर्डर के पास अनाधिकृत खनन कर रही एक जेसीबी का 50 हजार रुपये, 4 ट्रैकटरों का भी 50000 रुपये का चालान किया गया है। कार्यवाही के दौरान 4 अवैध रेत स्क्रेनर को भी अधिकारियों ने नष्ट कर दिया है । ऐक स्टोन क्रशर के पट्टाधारक को 50000 रुपये के जुर्माने के साथ अवैज्ञानिक खनन का नोटिस दिया जा रहा है।
जिला माइनिंग अधिकारी दिनेश कुमार का कहना है कि निरीक्षण के दौरान अवैज्ञानिक खनन पाया गया जिसके बाद कार्रवाही करते हुए लाखों रुपये का जुर्माना और नोटिस जारी किए गए हैं।
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