बाहरी क्षेत्रों के लोगों का थाने में पंजीकरण करवाना अनिवार्य: थाना प्रभारी बीआर शर्मा
थाना प्रभारी नादौन बीआर शर्मा ने बाहरी कामगारों को काम पर रखने वाले उद्यमियों, कारोबारियों, ठेकेदारों, किसानों और अन्य लोगों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कामगारों का फोटो सहित पूरा विवरण देकर पुलिस थाने में पंजीकरण शीघ्र सुनिश्चित करें।

रूहानी नरयाल। नादौन
थाना प्रभारी नादौन बीआर शर्मा ने बाहरी कामगारों को काम पर रखने वाले उद्यमियों, कारोबारियों, ठेकेदारों, किसानों और अन्य लोगों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कामगारों का फोटो सहित पूरा विवरण देकर पुलिस थाने में पंजीकरण शीघ्र सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बाहरी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे बाहरी लोगों को भी थाने में अपना पंजीकरण करवान अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि नादौन क्षेत्र में किसी भी तरह की वारदात या अप्रिय घटना को रोकने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों और अन्य बाहरी कामगारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं। शर्मा ने स्थानीय लोगों को भी हिदायत दी है कि वे अपना मकान बाहरी लोगों को किराये पर देने से पहले किरायेदारों की पहचान एवं पंजीकरण सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले बाहरी कामगारों, उनके नियोक्ताओं और मकान मालिकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये आदेश 10 मार्च तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि नादौन क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से श्रमिक, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वाले और अन्य लोग काम करने आते हैं। ये लोग किराये के मकानों में या विभिन्न निर्माण स्थलों पर अस्थायी रूप से रहते हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में यदि बाहरी लोगों की संलिप्तता पाई जाती है तो पुलिस को अक्सर जांच करने में काफी दिक्कत होती है। इसलिए अस्थायी तौर पर रह रहे बाहरी लोगों का नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।
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